मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में लिया मेरठ के ठेकेदार सलीम ने 90 लाख का मंदिर निर्माण का ठेका जिस फर्म के नाम से लिया गया ठेका उसका नाम कनिका रखकर हिन्दू नाम से लिया गया ठेका
Meerut contractor Salim took the contract of construction of Shri Krishna temple of Mathura for Rs 90 lakh. The name of the firm in whose name the contract was taken was Kanika and the contract was taken in a Hindu name.
Meerut Sub Editor
Akshay chaudhary
मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में लिया मेरठ के ठेकेदार सलीम ने 90 लाख का मंदिर निर्माण का ठेका जिस फर्म के नाम से लिया गया ठेका उसका नाम कनिका रखकर हिन्दू नाम से लिया गया ठेका मेरठ के हिन्दू संगठनों ने किया विरोध योगी जी से माँग ऐसे लोगों पर मुकदमा कर गिरफ्तारी की माँग मंदिर परिसर में विधर्मियों से काम तो दूर मंदिर परिसर में प्रवेश भी बंद होना चाहिए हिन्दुओ के धार्मिक स्थल से कमाए हुए पैसे से होता है जिहाद सचिन सिरोही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन मेरठ
मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के लघु व्यापारियों ने नई इकाई का गठन कर अध्यक्ष कमल प्रताप चौहान महामंत्री दयाराम कोषाध्यक्ष अध्यक्ष शशिकांत सर्व सहमति से चुने गए,मनसा देवी सीढ़ी मार्ग स्थानीय कारोबारी लघु व्यापारियों को पुणे स्वरोजगार दिया जाना न्याय संगत होगा संजय चोपड़ा
The small traders of Mansa Devi Stairway formed a new unit and unanimously elected Kamal Pratap Chauhan as President, Dayaram as General Secretary and Shashikant as Treasurer. Sanjay Chopra, Mansa Devi Stairway, said that providing self-employment to local traders and small traders in Pune would be fair
Haridwar Sunny verma
हरिद्वार मां मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों ने स्वतंत्रता सेनानी पार्क में एक बैठक का आयोजन किया बैठक की अध्यक्षता लघु व्यापार एसो.के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने की व संचालन जिला अध्यक्ष राजकुमार ने किया बैठक में मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के लघु व्यापारियों ने सर्वसहमति से लघु व्यापार संगठन की इकाई का गठन कर अध्यक्ष कमल प्रताप चौहान उपाध्यक्ष सपना गोस्वामी महामंत्री दयाराम कोषाध्यक्ष शशिकांत (कल्लू) मीडिया प्रभारी विजय सिंह सदस्य जुगल किशोर ,आर्यन गोस्वामी, दिग्विजय सिंह ,पिंकी ,सुरेश गिरी ,उमाशंकर, सचिन ,पवन त्रिवेदी ,जोगेंद्र जग्गी गोस्वामी, मनीष शर्मा, राजकुमार आदि चुने गए सभी पदाधिकारी को प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा फूल माला पहनकर स्वागत किया बैठक के माध्यम से मांग की 27 जुलाई 2025 को मनसा देवी सीढ़ी मार्ग पर दुर्घटना हो जाने के कारण सीढ़ी मार्ग पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया गया है मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के स्थानीय कारोबारी स्ट्रीट वेंडर्स को स्वतंत्र कारोबार की अनुमति के साथ व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की मांग भी की।
इस अवसर पर लघु व्यापार एसो.के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा पूर्व में 27 जुलाई 2025 को मनसा देवी सीढ़ी मार्ग पर दुर्घटना हो जाने के कारण तीर्थ यात्री श्रद्धालुओं के लिए वह मार्ग प्रतिबंधित किया गया है मार्ग प्रतिबंधित हो जाने के कारण स्थानीय कारोबारी स्थित वेंडर्स लघु व्यापारी अपने कारोबार से वंचित हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के अन्य मंदिरों की तर्ज पर स्थानीय कारोबारी लघु व्यापारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्वरोजगार दिया जाना न्याय संगत होगा उन्होंने कहा शीघ्र ही शासन प्रशासन मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के स्थानीय लघु व्यापारियों का संज्ञान लेकर पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को संचालित किया जाना उचित होगा।
मनसा देवी सीढ़ी मार्ग लघु व्यापार संगठन की इकाई नवनियुक्त अध्यक्ष कमल प्रताप चौहान ने कहा लगभग 7 महीने से मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के लघु व्यापारी बेरोजगार हैं और बच्चों की उच्च शिक्षा के साथ- रोटी रोजी का संकट गहराता जा रहा है विषय की गंभीरता को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है।
मनसा देवी पैदल मार्ग के लघु व्यापारियों की बैठक में शामिल हुए लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों में जय सिंह बिष्ट, मनीष कुमार,मोहनलाल, ओमप्रकाश ,वीरेंद्र, चंदन रावत ,श्याम कुमार ,सुमन गुप्ता ,मंजू पाल ,सुनीता चौहान आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी सम्पति को विरुपित करने पर 09 लोगों के विरुद्ध की गई प्राथमिकी की दर्ज।
On the instructions of the District Magistrate, an FIR was registered against 09 people for defacing government property.
Haridwar Sunny verma
जनपद में सरकारी सम्पति को भद्दा एवं विरुपित करने वालो के विरुद्ध जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उप जिलाधिकारियो एवं संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनकी संपत्ति पर यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रचार प्रसार करता है एवं सरकारी संपत्ति को विरुपित करता है तो उनके विरुद्ध विरूपण अधिनियम के तहत नियम अनुसार अवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना एवं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाने दीवारों पर अवैध लिखावट, पोस्टर चिपकाकर सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है। जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत थाना कनखल में 09 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उन्होंने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 334, मुजफ्फरनगर-हरिद्वार भाग के 4 लेन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात वर्तमान में प्रचालन एवं रखरखाव चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 के किमी० 198 से किमी 200 हरिद्वार की ओर के मध्य कुछ व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित सड़क संरचना एवं दीवारों पर बार-बार अपना प्रचार विज्ञापन लिखवाया जा रहा है। यह कृत्य न केवल सार्वजनिक एवं राजमार्ग संरचना को क्षति पहुंचाने वाला है, बल्कि संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय भी प्रतीत होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग रख रखाव टीम द्वारा पूर्व में इन लिखावटों को पेंट कर मिटाया गया था कुछ संस्थानों एवं व्यक्तियों द्वारा पुनः यही अवैध लिखावट कर दी गई है।
जिसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी गई, जिसका जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है ।
उन्होंने अवगत कराया कि जिसके विरुद्ध अवैध लिखावट एवं दीवारों, सड़क संरचना की बदसूरती के कारण शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा इस प्रकार के भद्दे एवं अत्यधिक प्रचार से वाहन चालकों का ध्यान भी भटकता है, जिससे राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक सपत्ति को क्षति पहुँचाने एवं राजमार्ग की सुरक्षा से खिलवाड करने संबंधी प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत थाना कनखल में 09 लोगों/संस्थानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उन्होंने ने यह भी अवगत कराया है कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 में सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने पर एक वर्ष की सजा तथा ₹10000 तक के जुर्माने का प्राविधान है।