मेरठ में अस्पतालों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई पर उठे सवाल, एमडीए की कार्यप्रणाली पर स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

मेरठ में अस्पतालों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई पर उठे सवाल, एमडीए की कार्यप्रणाली पर स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

Questions raised over action against illegal construction of hospitals in Meerut, locals expressed displeasure over the functioning of MDA

मेरठ संवाददाता :अक्षय चौधरी

मेरठ। जनपद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के क्षेत्र में आने वाले कंकरखेड़ा पुल के नीचे लाइफ लाइन हॉस्पिटल का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के नियमों के विपरीत तेजी से कराया जा रहा है।

 

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस निर्माण को लेकर संबंधित विभाग की ओर से अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दी है। लोगों का आरोप है कि जहां एक ओर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, वहीं प्रभावशाली लोगों से जुड़े निर्माणों के मामले में कार्रवाई की गति बेहद धीमी नजर आती है।

 

बताया जा रहा है कि डॉ. टी.के. राना से जुड़े लाइफ लाइन हॉस्पिटल के निर्माण की अनुमति, स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत पाया जाता है तो एमडीए को नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सवाल?

 

अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर सख्त निर्देश दिए जाते रहे हैं। ऐसे में मेरठ में नियमों के विपरीत निर्माण होने के आरोपों पर संबंधित विभाग की जिम्मेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि अस्पताल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हो रहा है या नहीं।

 

लोगों का यह भी कहना है कि यदि निर्माण में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

 

राजस्व नुकसान का भी आरोप।

 

स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, अवैध निर्माणों के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ-साथ शहर की नियोजित विकास व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उनका कहना है कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल के निर्माण और वर्तमान में संचालित भवन की स्वीकृति, मानचित्र, भूमि उपयोग तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच कराई जाए।

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